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वैशाली जिलान्तर्गत जिला टास्क फोर्स द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु 167 समितियों का चयन

वैशाली जिलान्तर्गत जिला टास्क फोर्स द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु  167 समितियों का चयन
Ramnath Vidrohi
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जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में वैशाली जिलान्तर्गत जिला टास्क फोर्स द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु कुल- 167 समितियों (पैक्स / व्यापारमंडल) का चयन किया गया। विभाग द्वारा वैशाली जिला को आवंटित लक्ष्य 52703 मे0टन के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु चयनित समितियों द्वारा 7567 किसानों से 45062.081 मे0टन धान की अधिप्राप्ति की गई। अधिप्राप्त धान के समतुल्य 30494.001 मे0टन फोर्टीफायड सी०एम०आर० की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम, वैशाली को किया जाना है, जिसके विरूद्ध दिनांक 08.07.2023 के ऑनलाईन प्रतिवेदन के आधार पर 27502.818 मे0टन (90%) सी०एम०आर० राज्य खाद्य निगम, वैशाली के संग्रहण केन्द्रों पर जमा की गई है तथा अब भी 2991.183 मे0टन सी0एम0आर0 आपूर्ति किया जाना अवशेष है।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय निदेश के आलोक में शत प्रतिशत सी०एम०आर० आपूर्ति की अंतिम तिथि 31.07.2023 निर्धारित है, जबकि जिला पदाधिकारी, वैशाली के निदेश के आलोक में माह जून 2023 तक ही शत प्रतिशत सी०एम०आर० आपूर्ति किया जाना था। जिला टास्क फोर्स के माध्यम से पैक्स / व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्त धान के मिलिंग कार्य हेतु 09 पैक्स एवं 05 निजी राईस मिल को सम्बद्ध करते हुए ससमय सी०एम०आर० आपूर्ति किये जाने का निदेश दिया गया था। सी०एम०आर० आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण श्री मिथिलेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली द्वारा दिनांक 04.07.2023 से 07.07.2023 के बीच लगातार क्षेत्र भ्रमण करते हुए पातेपुर, महुआ, लालगंज, भगवानपुर, पटेढ़ी बेलसर एवं गोरौल प्रखंडान्तर्गत विभिन्न पैक्स गोदामों एवं राईस मिलों का निरीक्षण किया गया। गोदाम निरीक्षण के क्रम में पातेपुर प्रखंड के ख्वाजपुर बस्ती एवं लदहों पैक्स अध्यक्ष द्वारा सी०एम०आर० आपूर्ति में रूचि नहीं लेने एवं लापरवाही बरते जाने के कारण सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, पातेपुर को निदेश दिया गया कि अगले तीन दिनों के अंदर संबंधित पैक्स अध्यक्ष द्वारा सी०एम०आर० आपूर्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं की जाती है तो संबंधितों के खिलाफ अनियमितता बरते जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसकी सूचना प्राथमिकी संख्या सहित जिला सहकारिता कार्यालय, वैशाली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । उक्त पैक्सों द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाने की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ को कर दी जायेगी। साथ ही सररिया एवं रीखर पंचायत पैक्स, प्रखंड-लालगंज, गौसपुर चकमजाहिद, जहाँगीरपुर सलखन्नी, गोविन्दपुर एवं सुपौल टरिया पंचायत पैक्स, प्रखंड - महुआ तथा बेलसर पंचायत पैक्स, प्रखंड-पटेढ़ी बेलसर गोदाम बंद पाये जाने एवं सी0एम0आर0 आपूर्ति में सुस्ती बरते जाने के कारण स्पष्टीकरण किया गया है, कि यदि सी०एम०आर० आपूर्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तो संबंधित पैक्स अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए बिहार सहकारिता अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी तथा अनियमितता में संलिप्त पाये जाने के कारण वैसे सभी पैक्सों द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निरस्त / निलंबित करने की अनुशंसा संबंधित अनुमंडलाधिकारी के समक्ष कर दी जाएगी।

>> जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा दिनांक-10.07.2023 के अपराह्न 03:00 बजे से जिला टास्क फोर्स की बैठक में शत प्रतिशत सी०एम०आर० आपूर्ति के संबंध में समीक्षा की जाएगी।

> जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली द्वारा निदेश दिया गया कि अनियमितता बरते जाने वाले पैक्सों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए पैक्स द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।